5 घंटे पहले
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चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एक सर्विस पर दो शुल्क लगाए जाने को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन जारी करने की मांग की है। इस संबंध में CTI ने शनिवार (29 जुलाई) को वित्त मंत्री को एक लेटर लिखा है।
इस मुद्दे पर CTI चेयरमैन बृजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने कहा, ‘गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) आने के बाद सर्विस चार्ज के नाम पर कस्टमर्स से एक्स्ट्रा चार्ज वसूलना ठीक नहीं है। वैट के समय अलग बात थी, तब कई टैक्स थे। GST को ‘वन नैशन, वन टैक्स’ कॉन्सेप्ट पर लाया गया है।’
बृजेश गोयल ने बताया कि कई रेस्टोरेंट मालिक सर्विस चार्ज का भुगतान करने या नहीं करने का ऑप्शन ग्राहक की मर्जी पर छोड़ देते हैं। CTI की मांग है कि ये बिल में जुड़ना ही नहीं चाहिए। इस पर वित्त मंत्री को स्पष्ट गाइडलाइन जारी करनी चाहिए।’
दिल्ली हाईकोर्ट ने NRAI-FHRAI पर ₹1-1 लाख का जुर्माना लगाया
दिल्ली हाईकोर्ट ने सर्विस चार्ज से जुड़े नियमों का पालन न करने को लेकर नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।
24 जुलाई को दिए आदेश में कोर्ट ने कहा था कि इस जुर्माने का पेमेंट भारत सरकार के उपभोक्ता मामले के विभाग को किया जाए। इस मामले की अब अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी।
कहां करें शिकायत
अगर ग्राहक सर्विस चार्ज नहीं देना चाहते हैं और होटल मालिक जबरदस्ती कर रहा है तो ग्राहक बिल की कॉपी के साथ उपभोक्ता आयोग में ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 1915 पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके बाद होटल के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।
सर्विस चार्ज को लेकर कंज्यूमर हेल्पलाइन में 4 हजार से अधिक शिकायतें
सरकार ने पिछले साल सर्विस चार्ज नहीं वसूलने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके बाद से नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर जबरन सर्विस चार्ज वसूलने को लेकर 4 हजार से ज्यादा शिकायते दर्ज कराई गई हैं।
रेस्टोरेंट जबर्दस्ती सर्विस चार्ज मांगे तो क्या कर सकते हैं?
कस्टमर इस बात का विरोध कर सकते हैं और कंज्यूमर फोरम में जाकर इसके बारे में शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही consumerhelpline.gov.in या टोल फ्री नंबर 1800-11-4000 पर भी कॉल करके शिकायत कर सकते हैं।
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