मुंबई16 घंटे पहले
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक अकाउंट में KYC करने का समय बढ़ा दिया है। अब इसे मार्च 2022 तक किया जा सकेगा। अभी तक इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 थी।
RBI ने नोटिफिकेशन जारी किया
RBI ने गुरुवार को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले की वजह से यह फैसला लिया गया है। इसने कहा कि कोविड-19 के नए वेरिएंट की अनिश्चितता को देखते हुए बैंक अकाउंट में KYC की समय सीमा को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है।
मई में बढ़ाई गई थी तारीख
इससे पहले 5 मई 2021 को सेंट्रल बैंक ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसने कहा था कि कोरोनावायरस को देखते हुए अपने ग्राहक को जानिए (KYC) अपडेशन की समय सीमा को बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत अगर किसी अकाउंट में KYC पूरा नहीं है तो उसमें नकदी निकासी, जमा और अन्य कुछ मामलों में प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।
पैन, आधार कार्ड की जरूरत
KYC के तहत ग्राहकों से उसके पैन कार्ड, पता जैसे आधार, पासपोर्ट आदि को अपडेट कराने के लिए बैंक कहता है। इसके साथ ही हालिया फोटोग्राफ और अन्य जानकारी भी मांगी जाती है। मई में जारी नोटिफिकेशन के बाद कई सारे बैंकों ने वीडियो KYC भी शुरू कर दी थी। इसमें SBI, इंडसइंड बैंक जैसे बैंक शामिल थे।
मई में गवर्नर ने कहा था, दिसंबर तक मिलेगा समय
मई में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि जो लोग अपने बैंक खाते में अपनी जानकारी अपडेट करना चाहते हैं, वे इसके लिए दिसंबर तक का समय ले सकते हैँ। इसके लिए बैंक कोई कार्रवाई नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि देश के तमाम हिस्सों में कोविड से संबंधित प्रतिबंधों को देखते हुए बैंकों को यह सलाह दी जाती है कि समय-समय पर जो भी KYC अपडेट की प्रक्रिया है, या कोई पेंडिंग KYC है, उस पर ग्राहक के अकाउंट को चलाने में कोई कार्रवाई न करें। हां, अगर किसी रेगुलेटर या एंफोर्समेंट एजेंसी या कानूनी वजह से उस खाते पर प्रतिबंध है, तो यह लागू रहेगा।
बैंक शाखाओं में ही जाना होता है
काफी सारे बैंक खाताधारकों के लिए यह मुश्किल है कि वे अपने KYC डिटेल्स को अपडेट कराएं। कुछ बैंक ऐसे हैं जो KYC अपडेट के लिए बैंक की शाखाओं में ही ग्राहक को बुलाते हैं। उनके पास डिजिटल तरीके से KYC अपडेट की व्यवस्था नहीं है। हालांकि कुछ बैंकों में यह है। नियम के मुताबिक, अगर आपकी KYC अपडेट नहीं है तो आपका खाता बैंक बंद कर देता है। मई के नोटिफिकेशन के मुताबिक, राहत के रूप में तो कुछ बैंकों में ईमेल से KYC संबंधित कागजातों को भेज सकते हैं। साथ ही पोस्ट के जरिए भी दे सकते हैं।
रिजर्व बैंक ने कहा कि आधार E-KYC के सत्यापन के बाद आप बैंक में खाता खोल सकते हैं। अगर आप फेस टू फेस नहीं भी KYC कराते हैं तो भी यह मान्य होगा।
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