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- Income Tax Return ; ITR ; 3.7 Crore Income Tax Returns Filed So Far For 2020 21, ITR To Be Filed By December 31
नई दिल्ली19 घंटे पहले
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वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक 3.7 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल हो चुके हैं। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है।
वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, ‘आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल को आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 17 दिसंबर 2021 तक 3,71,74,810 करोड़ से अधिक ITR फाइल हुए हैं।’ मंत्रालय के अनुसार इसमें ITR1 (2.12 करोड़), ITR2 (31.04 लाख), ITR3 (35.45 लाख), ITR4 (87.66 लाख), ITR5 (3.38 लाख), ITR6 (1.45) लाख और ITR7 (0.25 लाख) है।
किस साल कितने रिटर्न फाइन हुए
साल | कितने ITR भरे |
2019-20 | 5.95 |
2018-19 | 5.47 |
2017-18 | 6.49 |
2016-17 | 5.43 |
31 दिसंबर के बाद देना होगा जुर्माना
अगर आप 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको रिटर्न फाइल करने पर 10 हजार रुपए लेट फीस चुकानी होगी। ऐसे करदाता जिनकी आय 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है उनको लेट फीस के रूप में मात्र 1 हजार रुपए ही देने होंगे।
जुर्मानें के अलावा कई तरह की इनकम टैक्स छूट भी ऐसे लोगों को नहीं मिलती। जुर्माने के साथ ही साथ आयकर कानून की धारा-10A और धारा-10B के तहत मिलने वाली छूट भी नहीं मिल पाती है। वहीं, धारा-80IA, 80IAB, 80IC, 80ID और 80IE के अंतर्गत मिलने वाली छूट भी ऐसे लोगों को नहीं मिलती।
साथ ही साथ देर से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की वजह से करदाता को आईटी एक्ट की धारा-80IAC, 80IBA, 80JJA, 80JJAA, 80LA, 80P, 80PA, 80QQB और 80RRB के तहत मिलने वाले डिडक्शन का लाभ भी नहीं मिलता है।
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