एक दिन पहले
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वित्त वर्ष 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए 5 करोड़ से ज्यादा लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल कर चुके हैं। शुक्रवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।
आयकर विभाग ने ट्वीट में कहा, ’27 जुलाई तक 5.03 करोड़ लोग ITR फाइल करा चुके हैं। इनमें से 4.46 करोड़ ITR को ई-वेरिफाई किया गया है, यानी दाखिल किए गए 88% से अधिक ITR को इलेक्ट्रॉनिक रूप से वेरिफाई किया गया है। ई-वेरिफाइड ITR में से 2.69 करोड़ से अधिक ITR पहले ही प्रोसेस हो चुके हैं।
3 दिन पहले ही 5 करोड़ का आंकड़ा पार किया
पिछले साल की तुलना में इस साल 3 दिन पहले ही हमने 5 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। AY2022-23 के लिए 30 जुलाई तक 5 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल किए गए थे। हम 5 करोड़ ITR के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने के लिए करदाताओं और कर पेशेवरों को अपना आभार व्यक्त करते हैं।’
24 घंटे काम कर रहा विभाग का हेल्प डेस्क
आयकर विभाग ने कहा, ‘टैक्सपेयर्स की मदद के लिए हमारा हेल्पडेस्क 24×7 काम कर रहा है। हेल्प डेस्क ITR दाखिल करने, टैक्स पैमेंट और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए लोगों की मदद कर रहा है। हम कॉल, लाइव चैट, वेबेक्स सेशन और सोशल मीडिया के माध्यम से सहायता कर रहे हैं।
रविवार को भी ITR फाइल कर सकेंगे
हम शनिवार और रविवार सहित 31 जुलाई 2023 तक सहायता प्रदान करना जारी रखेंगे। हम उन सभी से आग्रह करते हैं जिन्होंने AY2023-24 के लिए ITR दाखिल नहीं किया है, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना ITR दाखिल करें।
ITR फाइल करते समय पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में से अपने लिए सही ऑप्शन चुनें
करदाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दो ऑप्शन मिलते हैं। 1 अप्रैल, 2023 से नए स्लैब का ऑप्शन दिया गया था। नए टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपए से ज्यादा आय पर टैक्स की दरें तो कम रखी गईं, लेकिन डिडक्शन छीन लिए गए। वहीं अगर आप पुराना टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आप कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें
31 जुलाई के बाद 5,000 रुपए तक लेट फीस देनी होगी
CA आनंद जैन बताते हैं कि 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को लेट फीस देनी होगी। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्सपेयर की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे।
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