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हायर-पेंशन के लिए 26 जून तक कर सकते हैं अप्लाई: इस ऑप्शन को चुनने से कितनी बढ़ जाएगी पेंशन, जानें अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस

नई दिल्लीएक घंटा पहले

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रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO ने हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने के लिए आवेदन की तारीख 3 मई से बढ़ाकर 26 जून 2023 कर दी है। हायर पेंशन के लिए EPFO को अब तक 12 लाख से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉइज और उनकी एसोसिएशन की ओर से लगातार तारीख बढ़ाने की मांग की जा रही थी।

इन मांगों पर विचार करने के बाद ये फैसला लिया गया है। EPFO चाहता है कि उसके सब्सक्राइबर्स को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। ऐसे में यहां हम हायर पेंशन ऑप्शन के लिए अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस और एलिजिबिलिटी के बारे में विस्तार से बता रहे हैं।

पहले प्रोविडेंट फंड के बारे में जानें, इससे हायर पेंशन ऑप्शन को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा।

हर EPFO मेंबर के दो अकाउंट होते हैं:
1. कर्मचारी भविष्य निधि (EPF)
2. कर्मचारी पेंशन योजना (EPS)

हर महीने एम्प्लॉई की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता से 12% रकम काटकर EPF अकाउंट में जमा की जाती है। इतनी ही राशि एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉई के अकाउंट में जमा करता है। हालांकि, एम्प्लॉयर का पूरा योगदान EPF अकाउंट में नहीं जाता। एम्प्लॉयर के 12% योगदान का बड़ा हिस्सा EPF और एक हिस्सा EPS अकाउंट में जाता है।

कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी EPS-95 को 16 नवंबर 1995 को लागू किया गया था। EPS अकाउंट में मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए 1 सिंतबर 2014 से पहले 5000/6500 रुपए का कैप था। इसके बाद कैप बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया।

  • 16.11.1995 से 07.10.2001 तक पेंशन कैप 5,000 रुपए था। यानी मैक्सिमम 417 रुपए ही EPS अकाउंट में जा सकते थे।
  • 08.10.2001 से 31.08.2014 तक पेंशन कैप 6,500 रुपए था। यानी मैक्सिमम 541 रुपए ही EPS अकाउंट में जा सकते थे।
  • 01.09.2014 से आज तक। पेंशन कैप 15000 रुपए कर दिया गया। यानी मैक्सिमम 1250 रुपए पेंशन फंड में जा सकते हैं।

इसे एक उदाहरण से समझते हैं:
मान लीजिए कि आप जनवरी 2010 में EPF स्कीम में शामिल हुए हैं। सैलरी (बेसिक + डीए) 20,000 रुपए थी। तो योजना में शामिल होने की तारीख से 31 अगस्त 2014 तक मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होता: 6,500 रुपए का 8.33% = 541 रुपए। नियमों में बदलाव के बाद 1 सितंबर 2014 से योगदान: 15,000 रुपए का 8.33% = 1250 रुपए। यानी आपकी सैलरी 20,000 रुपए थी तब भी पेंशन फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन कैप के हिसाब से होता।

हायर पेंशन क्या है?
मार्च 1996 में EPS-95 के पैरा 11(3) में एक प्रावधान जोड़ा गया। इसमें EPFO मेंबर्स को अपने पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन में पूरी सैलरी (बेसिक + महंगाई भत्ता) के 8.33% तक बढ़ाने की अनुमति दी गई। यानी उन्हें ज्यादा पेंशन पाने का मौका दिया गया।

EPFO ने कर्मचारियों को हायर पेंशन योगदान के लिए जॉइंट ऑप्शन फॉर्म दाखिल करने के लिए केवल छह महीने का समय दिया था। जिन लोगों ने इस ऑप्शन को चुना था उनकी पूरी सैलरी का 8.33% कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन फंड में 31 अगस्त 2014 तक जाता रहा।

नियमों में बदलाव के बाद 1 सिंतबर 2014 से पहले EPFO में शामिल हुए सभी लोगों को हायर पेंशन ऑप्शन चुनने का मौका दिया गया। इसके लिए 6 महीने की डेडलाइन तय की गई। आखिरी तारीख 28/02/2015 थी।

कई कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि हायर पेंशन के लिए उन्हें जॉइंट ऑप्शन चुनना है। कुछ ने कहा कि जॉइंट ऑप्शन चुनने के बाद भी उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसे में कई कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 4 बड़ी बातें कही:

  • जो लोग 01/09/2014 को सर्विस में थे। उन्होंने जॉइंट ऑप्शन चुना, लेकिन रिजेक्ट हो गया। वो हायर पेंशन ऑप्शन चुन सकते हैं।
  • जो लोग 01/09/2014 को सर्विस में थे और उन्होंने जॉइंट ऑप्शन नहीं चुना, ऐसे लोग भी हायर पेंशन के लिए क्लेम कर सकते हैं।
  • जो लोग 01/09/2014 से पहले रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने जॉइंट ऑप्शन चुना, लेकिन रिजेक्ट हो गया वे भी इसके लिए एलिजिबल हैं।
  • जो लोग 01/09/2014 से पहले रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने जॉइंट ऑप्शन नहीं चुना। ऐसे लोग हायर पेंशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते।

हायर पेंशन चुनने से क्या बदलेगा?
हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने पर रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला लमसम अमाउंट घट जाएगा, लकिन पेंशन बढ़ जाएगी। जानकारों का मानना ​​है कि इस योजना के फायदे और नुकसान दोनों हैं। अगर नौकरी में कुछ साल ही बचे हैं तो कर्मचारी का फोकस एकमुश्त राशि पर होना चाहिए। अगर नौकरी में अभी और साल बाकी हैं तो हायर पेंशन को एक विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है। नीचे दिए एक कैलकुलेशन से इसे समझते हैं:

इससे साफ है कि हायर पेंशन ऑप्शन में पेंशन फंड में ज्यादा रुपए जमा होंगे। यानी ऐक्स्ट्रा अमाउंट (8330-1250= 7,080) रुपए एम्प्लॉई के EPF से EPS अकाउंट में पूरे सर्विस पीरियड के लिए ट्रांसफर हो जाएगा। सर्विस पीरियड यानी जॉइनिंग डेट से रिटायरमेंट डेट तक।

हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने की प्रोसेस
हायर पेंशन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय में जाना होगा और फॉर्म भरना होगा। वहीं ऑनलाइन प्रोसेस हम नीचे बता रहे हैं।

  • हायर पेंशन के लिए सबसे पहले ई-सेवा पोर्टल पर जाना होगा
  • यहां दाहिने तरफ पेंशन ऑन हायर सैलरी पर क्लिक करना होगा
  • क्लिक करने पर आप जिस पेज पर पहुंचेंगे वहां 2 ऑप्शन दिखाई देंगे
  • 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर वालों को पहला ऑप्शन चुनना होगा
  • अगर कोई अभी भी नौकरी में है तो उसे दूसरा विकल्प चुनना होगा
  • UAN, नाम, जन्म तिथि, आधार, मोबाइल जैसी डिटेल्स भरनी होगी
  • आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा उसे दर्ज करना होगा

जॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो क्या होगा?
सर्कुलर के अनुसार अगर आप जॉइंट एप्लीकेशन के लिए हायर पेंशन भरते हैं तो आपके इलाके के EPFO ऑफिस वाले एप्लीकेशन को वैरिफाई करने के बाद आपकी सैलरी डिटेल को EPFO पोर्टल में मौजूद डिटेल से वैरिफाई किया जाता है। जब वैरिफिकेशन हो जाता है तो EPFO बचे हुए पैसों को चेक करेगा उसके बाद उसे ट्रांसफर और डिपॉजिट करने का ऑर्डर आगे बढ़ाएगा और आप फिर हायर पेंशन के लिए सिलेक्ट कर लिए जाएंगे।

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