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नई दिल्लीएक घंटा पहले
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सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदने वालों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी बैंक के लोन का पेमेंट नहीं कर रही है। वहीं वह खरीददारों को न ही उनका घर नहीं दे रही है और न ही पैसा वापस कर रही है। ऐसे मामलों में हम बैंक से पहले घर खरीदने वालों के पैसे वापस कराएंगे।
घर खरीददार के पक्ष में फैसला
आपने जिस रियल एस्टेट कंपनी से घर खरीदा है तो अगर उसने बैंक से डिफॉल्ट किया है। इसके साथ ही वह घर भी नहीं दे पा रहा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीददारों के पक्ष में फैसला सुनाया है। इसके बाद अगर रियल एस्टेट कंपनी बैंक और खरीददार के साथ डिफॉल्ट करती है तो पहले खरीददार को पैसा मिलेगा।
यूनियन बैंक के अपील पर सुनवाई
जस्टिस एमआर शाह और बीवी नागारत्न की बेंच ने यह फैसला यूनियन बैंक के अपील में सुनवाई के समय दिया है। यूनियन बैंक ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें हाईकोर्ट ने कहा, अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी डिफॉल्ट करती है जिसके कारण बैंक प्रॉपर्टी से रिकवरी के लिए जाता है तो बिल्डर या प्रमोटर इसकी शिकायत RERA से कर सकते है।
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए यूनियन बैंक के अपील को खारिच कर दिया है। हालांकि जस्टिस एमआर शाह और बीवी नागारत्न की बेंच यह स्पष्ट किया है कि यह फैसला उन्हीं मामलों में लागू होगा जिसमें घर के खरीददारों के अधिकारों के रक्षा किया जा रही हो।
2021 में हुआ है इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में बदलाव
केंद्र सरकार ने 2021 में इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) में परिवर्तन करते हुए घर खरीदारों को डिफॉल्टर कंपनी के भविष्य तय करने वाली लेनदार कमेटी का हिस्सा था। इस परिवर्तन में बकाये के भुगतान में खरीदारों को प्राथमिकता नहीं दी गई है। ऐसे में बिल्डर के डिफॉल्ट करने के बाद बैंक वित्तीय कानूनों के आधार पर घर सील कर अपने कब्जे में ले लेता है। जिसके बाद घर खरीदने वाले को कोर्ट के चक्कर काटना पड़ता है।
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