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मुंबई11 मिनट पहले
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रिजर्व बैंक ने कहा कि आधार E-KYC के सत्यापन के बाद आप बैंक में खाता खोल सकते हैं। अगर आप फेस टू फेस नहीं भी KYC कराते हैं तो भी यह मान्य होगा
- कुछ मामलों में वीडियो KYC की भी सुविधा देने की जानकारी रिजर्व बैंक ने दी है
- किसी रेगुलेटर या एजेंसी ने खातों पर बैन लगाया है तो उस पर कोई राहत नहीं
रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को बड़ी मोहलत दी है। रिजर्व बैंक ने कहा कि दिसंबर 2021 तक अगर आपके बैंक खाते में KYC यानी आपकी पूरी जानकारी अपडेट नहीं है, तो बैंक आप पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। साथ ही कुछ मामलों में वीडियो KYC की भी सुविधा देने की जानकारी रिजर्व बैंक ने दी है।
बैंक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि जो लोग अपने बैंक खाते में अपनी जानकारी अपडेट करना चाहते हैं, वे इसके लिए दिसंबर तक का समय ले सकते हैँ। इसके लिए बैंक कोई कार्रवाई नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि देश के तमाम हिस्सों में कोविड से संबंधित प्रतिबंधों को देखते हुए बैंकों को यह सलाह दी जाती है कि समय-समय पर जो भी KYC अपडेट की प्रक्रिया है, या कोई पेंडिंग KYC है, उस पर ग्राहक के अकाउंट को चलाने में कोई कार्रवाई न करें। हां, अगर किसी रेगुलेटर या एंफोर्समेंट एजेंसी या कानूनी वजह से उस खाते पर प्रतिबंध है, तो यह लागू रहेगा।
खाताधारकों के लिए मुश्किल है ब्रांच में जाना
शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में काफी सारे बैंक खाताधारकों के लिए यह मुश्किल है कि वे अपने KYC डिटेल्स को अपडेट कराएं। काफी सारे बैंक ऐसे हैं जो KYC अपडेट के लिए बैंक की शाखाओं में ही ग्राहक को बुलाते हैं। उनके पास डिजिटल तरीके से KYC अपडेट की व्यवस्था नहीं है। हालांकि कुछ बैंकों में यह है। जैसे हाल में देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने नए खातों के लिए वीडियो KYC की सुविधा दी है। यानी आप घर पर बैठे रहेंगे और आपकी KYC वीडियो के जरिए अपडेट कर दी जाएगी।
बैंक खाता बंद कर देते हैं
नियम के मुताबिक, अगर आपकी KYC अपडेट नहीं है तो आपका बैंक खाता बैंक बंद कर देता है। इसीलिए बैंक को इस बार 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है कि वे ग्राहकों के अकाउंट पर कोई कार्रवाई नहीं करें। राहत के रूप में तो कुछ बैंकों में ईमेल से बैंक को KYC से संबंधित कागजातों को भेज सकते हैं। साथ ही पोस्ट के जरिए भी दे सकते हैं।
e-KYC के बाद भी खाता खोल सकते हैं
रिजर्व बैंक ने कहा कि आधार E-KYC के सत्यापन के बाद आप बैंक में खाता खोल सकते हैं। अगर आप फेस टू फेस नहीं भी KYC कराते हैं तो भी यह मान्य होगा। नई प्रक्रिया के अनुसार, प्रोपराइटरशिप फर्म भी वीडियो KYC के जरिए खाता खोल सकती हैं। डिजिटल KYC में आप डिजीलॉकर का उपयोग पहचान पत्र के रूप में कर सकते हैं। इसे भी मान्य किया जाएगा।
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