नई दिल्ली41 मिनट पहले
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सोशल मीडिया यूज करने वाले यूजर्स का डेटा चोरी हो जाना आम बात है। कभी वॉट्सऐप, कभी फेसबुक तो कभी दूसरे सोशल अकाउंट का डेटा लीक होने की खबरें आती रहती हैं। हालांकि, अब आपका डेटा चोरी हुआ तो सोशल मीडिया कंपनियों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। दरअसल, डेटा लीक को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी चल रही है। गुरुवार को पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट राज्यसभा और लोकसभा में पेश की गई।
संसदीय समिति ने डेटा लीक को रोकने के लिए कानून में कई तरह के प्रावधानों की सिफारिश की है। इसके तहत कहा गया है कि अगर डेटा उल्लंघन किया गया, यानी अगर डेटा लीक हुआ तो फिर कंपनियों पर 15 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। या फिर कंपनी से जुर्माने के तौर पर टर्न ओवर का 4% रकम ली जाएगी। कंपनियों को छोटे उल्लंघनों के लिए 5 करोड़ रुपए या फिर ग्लोबल टर्न ओवर की 2% हिस्सेदारी देनी होगी।
गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियों को रहना होगा सतर्क
इन प्रावधानों को सरकार कानून में शामिल कर लेती है तो फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, अमेजन समेत कई कंपनियों को भारत में डेटा को लेकर बेहद सतर्क रहना होगा। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में 2019 के ही सारे प्रावधान हैं। साथ ही इसे यूरोपियन यूनियन जेनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के तहत तैयार किया गया है। इस बिल को 2 साल पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 11 दिसंबर, 2019 को लोकसभा में पेश किया था।
72 घंटे में जानकारी देना होगी
डेटा लीक को लेकर कंपनी को उल्लंघन के बारे में 72 घंटों के अंदर बताना होगा। डेटा प्रोटेकशन अथॉरिटी (DPA) तब उन व्यक्तियों के लिए पर्सनल डेटा उल्लंघन और नुकसान की गंभीरता को ध्यान में रखेगा जिनका डेटा लीक हो गया है। यदि कोई कंपनी व्यक्तिगत डेटा या बच्चों के डेटा को संसाधित करने के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, या निर्धारित नियमों के विरुद्ध भारत के बाहर डेटा स्थानांतरित करती है, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा।
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