13 मिनट पहले
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फाइनेंशियल ईयर 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 को खत्म हो जाएगी। यानी बिना किसी पेनाल्टी के ITR फाइल करने के लिए आपके पास सिर्फ दो दिन बचे हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके लिए कई बार रिमाइंडर भी जारी कर चुका है। अगर आप यह डेडलाइन मिस कर देते हैं, तो आपको बाद में रिटर्न फाइल करने के लिए फाइन देना पड़ सकता है।
अगर आप बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस की अकाउंट बुक को ऑडिटिंग की जरूरत है तो आप ITR किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) से भी फाइल करवा सकते हैं। लेकिन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद से भी ITR दाखिल करने की परमिशन देता है।
यदि आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है तो हम यहां आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप गलती किए बिना खुद ही अपना ITR रिटर्न समय से फाइल कर सकते हैं।
इससे पहले जानते हैं ITR फाइल करना क्यों जरूरी है…
ITR हर साल फाइल करना होता है। आप रिटर्न फाइल कर उस फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपने जो ज्यादा टैक्स पेमेंट किया है, उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ITR डॉक्यूमेंट को इनकम और एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
31 जुलाई के बाद लेट फीस देनी होगी
31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को लेट फीस देनी होगी। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्सपेयर की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे।
फाइल करते समय पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में से अपने लिए सही ऑप्शन चुनें
करदाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दो ऑप्शन मिलते हैं। 1 अप्रैल, 2023 से नए स्लैब का ऑप्शन दिया गया था। नए टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपए से ज्यादा आय पर टैक्स की दरें तो कम रखी गईं, लेकिन डिडक्शन छीन लिए गए हैं। वहीं अगर आप पुराना टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आप कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें
कैसे फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न?
- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाएं।
- अपना यूजर ID भरें और फिर Continue पर क्लिक करें। अपना पासवर्ड डालें और लॉगिन करें। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो Forgot Password के जरिए नया पासवर्ड बना सकते हैं।
- लॉगिन करने के बाद के एक पेज ओपन होगा, जहां आप e-file पर क्लिक करें। उसके बाद File Income Tax Return ऑप्शन को सिलेक्ट करें।
- असेसमेंट ईयर 2023-24 को सिलेक्ट करें और फिर continue करें।
- आपको Online और Offline के लिए ऑप्शन मिलेगा। इसमें आप Online को सिलेक्ट करें और ‘पर्सनल’ ऑप्शन को चुनें।
- अब ITR-1 या ITR-4 में से किसी एक ऑप्शन को चुनें और continue करें।
- अगर आप सैलरीड हैं तो फिर ITR-1 को सिलेक्ट करें। उसके बाद आपके सिस्टम पर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फिर ‘Filling Type’ में जाकर 139(1)- Original Return सिलेक्ट करें।
- इसके बाद आपके सामने सिलेक्ट किया गया फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें सभी मांगी गई जानकारियां भरें और सेव करते रहें। इसमें बैंक खाते की डिटेल सही से भरें।
- अगर आप ऊपर OFFLINE मोड सिलेक्ट करते हैं तो फिर डाउनलोड फॉर्म में सभी जानकारियां भरने के बाद आपको Attach File का ऑप्शन नजर आएगा, जहां अपने फॉर्म को अटैच करें।
- फाइल को अटैच करने के बाद, साइट फाइल को वैलिडेट यानी सत्यापित कर देगी और वैलिडेशन के बाद “Proceed To Verification” पर क्लिक करें।
- इस तरह से कुछ ही मिनटों के भीतर आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा और अब आप अपने रिटर्न को वैरिफाई करने के लिए E-Verification कर सकते हैं।
5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भरा इनकम टैक्स रिटर्न
वित्त वर्ष 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए 5 करोड़ से ज्यादा लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल कर चुके हैं। शुक्रवार 28 जुलाई को इनकम टैक्स इंडिया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।
आयकर विभाग ने ट्वीट में कहा, ’27 जुलाई तक 5.03 करोड़ लोग ITR फाइल करा चुके हैं। इनमें से 4.46 करोड़ ITR को ई-वेरिफाई किया गया है, यानी दाखिल किए गए 88% से अधिक ITR को इलेक्ट्रॉनिक रूप से वेरिफाई किया गया है। ई-वेरिफाइड ITR में से 2.69 करोड़ से अधिक ITR पहले ही प्रोसेस हो चुके हैं।
24 घंटे काम कर रहा विभाग का हेल्प डेस्क
आयकर विभाग ने कहा, ‘टैक्सपेयर्स की मदद के लिए हमारा हेल्पडेस्क 24×7 काम कर रहा है। हेल्प डेस्क ITR दाखिल करने, टैक्स पैमेंट और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए लोगों की मदद कर रहा है। हम कॉल, लाइव चैट, वेबेक्स सेशन और सोशल मीडिया के माध्यम से मदद कर रहे हैं।
रविवार को भी ITR फाइल कर सकेंगे
हम शनिवार और रविवार को भी काम करेंगे। यानी 31 जुलाई 2023 तक किसी भी तरह की मदद करना जारी रखेंगे। हम उन सभी से अपील करते हैं जिन्होंने AY2023-24 के लिए ITR दाखिल नहीं किया है, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना ITR दाखिल करें।
ITR वेरिफिकेशन करना जरूरी
इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने के बाद इसे वेरीफाई करना जरूरी है। यदि इसे वेरीफाई नहीं किया गया है, तो फाइल किए गए ITR को लीगल नहीं माना जा सकता और डिपार्टमेंट उसे प्रोसेस नहीं करेगा।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ITR को वेरीफाई करने के लिए 5 ऑप्शन ऑफर करता है। नेट बैंकिंग, बैंक ATM, आधार OTP, बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट।
गलतियां करने से बचें
ITR फाइल करते समय ध्यान रखें कि आप जो असेसमेंट ईयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही हो। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए सही असेसमेंट ईयर 2023-24 है। इसके अलावा आपको रिटर्न फाइल करने से पहले फॉर्म 26AS के साथ TDS और टैक्स पेमेंट को वेरीफाई करना चाहिए।
ITR फॉर्म में कई लाइनें और कॉलम होते हैं, जिनमें सभी डिटेल्स को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एंटर करना होगा, जो अगर ठीक से नहीं किया गया तो गलतियां हो सकती हैं।
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