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इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज आखिरी मौका: 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फाइल किया ITR, आप खुद भर सकते हैं; जानें तरीका

नई दिल्लीएक घंटा पहले

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फाइनेंशियल ईयर 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन आज खत्म हो जाएगी। यानी बिना किसी पेनल्टी के ITR फाइल करने के लिए आपके पास सिर्फ आज रात 12 बजे तक का समय बचा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, 30 जुलाई को शाम 6:30 बजे तक 6 करोड़ ITR फाइल किए जा चुके हैं। इनमें से लगभग 26.76 लाख ITR सिर्फ 30 जुलाई को दाखिल किए गए।

अगर आप यह डेडलाइन मिस कर देते हैं, तो आपको बाद में रिटर्न फाइल करने के लिए फाइन देना पड़ सकता है। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्सपेयर की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे।

पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में से सही ऑप्शन चुनें
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दो ऑप्शन मिलते हैं। 1 अप्रैल, 2023 से नए स्लैब का ऑप्शन दिया गया था। नए टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपए से ज्यादा आय पर टैक्स की दरें तो कम रखी गईं, लेकिन डिडक्शन छीन लिए गए हैं। वहीं अगर आप पुराना टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आप कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

कैसे फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न?

  • इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाएं।
  • यूजर ID भरें और फिर Continue पर क्लिक करें। अपना पासवर्ड डालें और लॉगिन करें। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो Forgot Password के जरिए नया पासवर्ड बना सकते हैं।
  • लॉगिन करने के बाद एक पेज ओपन होगा, जहां आप e-file पर क्लिक करें। File Income Tax Return ऑप्शन सिलेक्ट करें। असेसमेंट ईयर 2023-24 चुने और आगे बढ़े।
  • आपको Online और Offline के लिए ऑप्‍शन मिलेगा। इसमें आप Online को सिलेक्ट करें। अब ITR-1 या ITR-4 में से अपनी कैटेगरी के हिसाब से ऑप्शन चुनें और आगे बढ़े।
  • अगर आप सैलरीड हैं तो फिर ITR-1 सिलेक्ट करें। आपके सिस्टम पर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फिर ‘Filling Type’ में जाकर 139(1)- Original Return सिलेक्ट करें।
  • इस तरह से कुछ ही मिनटों के भीतर आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा और अब आप अपने रिटर्न को वैरिफाई करने के लिए E-Verification कर सकते हैं।

24 घंटे काम कर रहा विभाग का हेल्प डेस्क
आयकर विभाग ने कहा, ‘टैक्सपेयर्स की मदद के लिए हमारा हेल्पडेस्क 24×7 काम कर रहा है। हेल्प डेस्क ITR दाखिल करने, टैक्स पैमेंट और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए लोगों की मदद कर रहा है। हम कॉल, लाइव चैट, वेबेक्स सेशन और सोशल मीडिया के माध्यम से मदद कर रहे हैं।

हम 31 जुलाई 2023 तक किसी भी तरह की मदद करना जारी रखेंगे। हम उन सभी से अपील करते हैं जिन्होंने AY2023-24 के लिए ITR दाखिल नहीं किया है, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना ITR दाखिल करें।

ITR वेरिफिकेशन करना जरूरी
इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने के बाद इसे वेरिफाई करना जरूरी है। यदि इसे वेरिफाई नहीं किया गया है, तो फाइल किए गए ITR को लीगल नहीं माना जा सकता और डिपार्टमेंट उसे प्रोसेस नहीं करेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ITR को वेरिफाई करने के लिए 5 ऑप्शन ऑफर करता है। नेट बैंकिंग, बैंक ATM, आधार OTP, बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट।

गलतियां करने से बचें
ITR फाइल करते समय ध्यान रखें कि आप जो असेसमेंट ईयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही हो। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए सही असेसमेंट ईयर 2023-24 है। इसके अलावा आपको रिटर्न फाइल करने से पहले फॉर्म 26AS के साथ TDS और टैक्स पेमेंट को वेरिफाई करना चाहिए। ITR फॉर्म में कई लाइनें और कॉलम होते हैं, जिनमें सभी डिटेल्स को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एंटर करना होगा, जो अगर ठीक से नहीं किया गया तो गलतियां हो सकती हैं।

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