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इंफीबीम अवेन्यू में इनसाइडर ट्रेडिंग: 3 लोगों पर कारोबार करने पर प्रतिबंध, 2.60 करोड़ लौटाने का आदेश, 45 लाख की पेनाल्टी

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मुंबई17 घंटे पहले

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सेबी ने इंफीबीम अवेन्यू और सुपरजीत इंजिनियरिंग के शेयरों में इनसाडर ट्रेडिंग के मामले में आदेश जारी किया। इसने आरोपियों की कमाई को लौटाने के साथ पेनाल्टी भी लगाई है (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar

सेबी ने इंफीबीम अवेन्यू और सुपरजीत इंजिनियरिंग के शेयरों में इनसाडर ट्रेडिंग के मामले में आदेश जारी किया। इसने आरोपियों की कमाई को लौटाने के साथ पेनाल्टी भी लगाई है (फाइल फोटो)

  • सेबी ने यह आदेश पिछले साल जारी किया था, पर आरोपी सेबी के खिलाफ अपील किए थे
  • एक दूसरे आदेश में सेबी ने 6 लोगों पर 1.10 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई है

मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इंफीबीम अवेन्यू के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग पर बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में धीरेन शाह, अमी धीरेन शाह और अफ्लूएंस फिनकॉन को 2.60 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही तीनों पर 45 लाख रुपए की पेनाल्टी भी लगा दी है। यह पेनाल्टी 45 दिनों के अंदर जमा करना होगा।

सेबी ने हालांकि यह आदेश पिछले साल जारी किया था, पर आरोपी सेबी के खिलाफ सैट यानी सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में चले गए थे। वहां पर उनकी अपील को खारिज कर दिया गया है।

41 पेज के ऑर्डर में जानकारी दी

सेबी ने 41 पेज के ऑर्डर में यह बात कही है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब कंपनी की गुप्त जानकारी के आधार पर शेयरों में कारोबार करने से है। इसके साथ ही सेबी ने इन सभी पर बाजार में कारोबार करने पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है। जबकि इंफीबीम के शेयरों में कारोबार पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है।

22 नवंबर 2016 से 2017 के बीच हुआ कारोबार

सेबी ने कहा कि उसने इंफीबीम अवेन्यू के शेयरों में कारोबार पर 22 नवंबर 2016 से जून 2017 के बीच जांच की थी। इसमें इंफीबीम ने 26 जून 2017 को स्टॉक एक्सचेंज पर जानकारी दी थी कि उसकी बोर्ड मीटिंग 13 जुलाई 2017 को है और इसमें स्टॉक को विभाजन करने पर फैसला हो सकता है। हालांकि 24, 25 और 26 जून को बाजार बंद था। पर 23 जून को ही इसके शेयरों में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखा गया।

धीरेन ग्रुप ने 81 करोड़ रुपए के शेयरों की खरीदी की

जांच में पता चला कि धीरेन ग्रुप ने कुल 81.29 करोड़ रुपए के शेयरों की खरीदी की और 30.18 करोड़ रुपए के शेयरों को बेच दिया। सेबी ने पाया कि ये लोग 1 अगस्त 2016 से 21 नवंबर 2016 तक शेयरों में कारोबार कर रहे थे। सेबी ने पाया कि जो गुप्त सूचनाएं थीं, उनकी जानकारी कंपनी के एमडी विशाल मेहता को थी और वे इन आरोपियों से संपर्क मेँ थे। विशाल मेहता इंफिनियम मोटर्स के डायरेक्टर मालव मेहता के भाई हैं। यह कंपनी इंफीबीम की ही ग्रुप कंपनी है। विशाल और मालव दोनों इंफीबीम के चेयरमैन अजीत मेहता के बेटे हैं।

सेबी ने जांच में पाया की अमी शाह धीरेन शाह की पत्नी हैं। धीरेन शाह अफ्लूएंस में डायरेक्टर थे। तीनों आरोपी एक दूसरे से संपर्क में थे। जांच में पता चला कि धीरेन शाह और अमी शाह को इंफीबीम के 5.88 लाख शेयर 425 रुपए प्रति शेयर पर आईपीए से पहले अलॉट किए गए थे।

गुप्त सूचनाओं के लीक होने पर कारोबार किया

तीनों आरोपियों ने इंफीबीम की गुप्त सूचना के आधार पर इसके शेयरों में कारोबार किया। इसमें धीरेन शाह ने 35.96 लाख रुपए, अमी शाह ने 24.50 लाख रुपए और अफ्लूएंस फिनकॉन ने 2 करोड़ रुपए के फायदे की कमाई की। इस तरह इन्होंने कुल 2.60 करोड़ रुपए की कमाई की। सेबी ने इसके बाद इन लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसी के बाद सेबी ने इन लोगों को इस रकम को लौटाने के साथ बुधवार को 15-15 लाख रुपए तीनों पर पेनाल्टी भी लगा दी। सेबी ने कहा कि 2.60 करोड़ रुपए की रकम जो एफडी में है, उसे सेबी के इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में जमा कराया जाए।

सुपरजीत के शेयरों में भी इनसाइडर ट्रेडिंग

इसी तरह एक दूसरी कंपनी के मामले में सेबी ने 6 लोगों को 11.40 लाख रुपए लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही इन लोगों को इस पर 12 पर्सेंट सालाना ब्याज भी देने का आदेश दिया है। इन लोगों पर 1.10 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई है। यह आदेश सुपरजीत इंजिनियरिंग शेयरों के इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में आया है। सेबी ने 60 पेज के आदेश में यह जानकारी दी है। इन लोगों ने गुप्त सूचना के आधार पर शेयरों में कारोबार किया था।

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