स्पाइसजेट को सुप्रीम कोर्ट का आदेश: पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन को देने होंगे 380 करोड़ रुपए, भुगतान…
नई दिल्लीएक दिन पहलेकॉपी लिंकसुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (7 जुलाई) को स्पाइसजेट लिमिटेड को अपने पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन को 380 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पाइसजेट को भुगतान के लिए और समय देने से भी इनकार कर दिया…