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PPF अकाउंट के मैच्योर होने पर मिलते हैं 3 ऑप्शन: पैसा न निकालने पर मिलता रहेगा ब्याज, इन्वेस्टमेंट भी रख सकते हैं जारी

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नई दिल्लीएक दिन पहले

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पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF निवेश के लिए सबसे ज्यादा पसंद की जानी वाली स्कीम्स में से एक है। इसका मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का रहता है। यानी 15 साल बाद आप चाहें तो अपना पूरा पैसा निकालकर PPF अकाउंट को बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पैसे की उस समय जरूरत नहीं है तो आप अकाउंट को आगे बढ़ा सकते हैं।

PPF अकाउंट के मैच्योर होने पर आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। आप आपे हिसाब से इनमें से किसी को भी चुन सकते हैं। आज हम आपको इनके बारे में बता रहे हैं।

पहला ऑप्शन: 15 साल बाद अकाउंट बंद कर दें और पैसा निकाल लें
PPF अकाउंट के मैच्योर होने पर अकाउंट बंद कर पूरा पैसा निकाल सकते हैं। पूरी राशि को अपने बचत खाते में ट्रांसफर करने के लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस (जहां आपका PPF अकाउंट है) में फॉर्म जमा करना होगा।

दूसरा ऑप्शन: फ्रेश डिपॉजिट से अकाउंट को बढ़ा सकते हैं
अगर खाते के मैच्योर के बाद आप अपना अकाउंट 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। PPF अकाउंट बढ़ाने के लिए आपको PPF अकाउंट के मैच्योर होने के 1 साल के अंदर फॉर्म जमा करना होगा। इसके लिए मैच्योरिटी पूरा होने के एक साल पहले ही अर्जी देनी होगी। इन 5 सालों के दौरान जरूरत पड़ने पर आप पैसा निकाल भी सकते हैं।

तीसरा ऑप्शन: बिना फ्रेश डिपॉजिट के अकाउंट को आगे बढ़ाना
PPF अकाउंट मैच्योर होने के बाद भी एक्टिव रहता है। अगर आप ऊपर वाला ऑप्शन नहीं चुनते हैं तो अपने आप आपकी PPF मैच्योरिटी तारीख 5 सालों के लिए बढ़ जाती है। लिए आपको जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट है वहां आपको किसी तरह का योगदान करने की जरूरत भी नहीं रहेगी और आपको ब्याज मिलता रहता है। दूसरे या इस ऑप्शन को चुनने पर आप कितने भी सालों के लिए PPF में निवेश कर सकते हैं।

आसानी से तैयार होगा बड़ा फंड
PPF अकाउंट पर इस समय 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है। इस स्कीम के जरिए अगर आप हर महीने 1 हजार रुपए निवेश करते हैं तो आपको 15 साल बाद 3 लाख 18 हजार रुपए मिलेंगे। वहीं 20 साल तक 1 हजार रुपए महीना निवेश करने पर आपको 5 लाख 32 हजार रुपए मिलेंगे। यहां जानें इसमें निवेश करने पर आपको कितना फायदा होगा।

पोस्ट ऑफिस या बैंक में खोल सकते हैं अकाउंट
एक PPF अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपने नाम से और नाबालिग की तरफ से किसी और व्यक्ति द्वारा खोला जा सकता है। हालांकि, नियमों के अनुसार, एक हिंदू अविभाजित परिवार(HUF) के नाम पर एक PPF अकाउंट खोला नहीं जा सकता है।

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