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3,250 करोड़ रु के लोन-फ्रॉड केस में CBI का एक्शन: चंदा-दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

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एक घंटा पहले

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CBI ने 3,250 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड केस में ICICI बैंक की पूर्व MD और CEO चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के फाउंडर वेणुगोपाल धूत के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी है।

अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने तीनों के खिलाफ इंडियन पीनल कोड (IPC) के सेक्शन 120-B (क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी), 409 (क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट) और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के प्रोविजन के तहत चार्जशीट दायर की है।

कंपनियों और व्यक्तियों सहित 9 संस्थाओं को नामित किया
अधिकारियों के अनुसार, CBI ने कंपनियों और व्यक्तियों सहित 9 संस्थाओं को नामित किया है। अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ICICI बैंक से चंदा कोचर के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की अनिवार्य आवश्यकता के बिना मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट के सामने अपनी आखिरी रिपोर्ट दाखिल करेगी। उन्होंने कहा कि मंजूरी के लिए ICICI बैंक को एक लेटर भेजा गया था, लेकिन एजेंसी को उसके जवाब का इंतजार है।

आम तौर पर स्पेशल कोर्ट चार्जशीट का संज्ञान लेने के लिए आगे बढ़ने से पहले मंजूरी का इंतजार करती है और बाद में यदि वारंट हो तो मुकदमा शुरू करती है। अधिकारियों ने कहा कि CBI की स्पेशल कोर्ट ने चार्जशीट पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि मुकदमा चलाने की मंजूरी से इनकार के मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के प्रोविजन लागू नहीं होंगे।

पिछले साल दिसंबर 2022 में हुई थी गिरफ्तारी
एजेंसी ने इस मामले में चंदा कोचर, दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत को पिछले साल दिसंबर 2022 में गिरफ्तार किया था। तीनों को 10 जनवरी 2023 तक 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। इसके बाद तीनों को रिहा कर दिया गया था।

नियमों को ताक पर रखकर लोन देने का आरोप
आरोप है कि जब चंदा कोचर ने देश के बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक ICICI बैंक की कमान संभाली तो वीडियोकॉन की विभिन्न कंपनियों के नियमों को ताक पर रखकर कुछ लोन मंजूर किए। 2012 में वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनियों के 6 अकाउंट के मौजूदा बकाया को डोमेस्टिक डेट रिफाइनेंसिंग के तहत स्वीकृत 1,730 करोड़ रुपए के लोन में एडजस्ट किया था।

CBI ने ये भी बताया था कि 2012 में दिए गए 3,250 करोड़ के लोन में से 2,810 करोड़ रुपए (लगभग 86%) नहीं चुकाए गए। वीडियोकॉन और उसकी ग्रुप कंपनियों के अकाउंट को जून 2017 में NPA घोषित कर दिया गया था। NPA घोषित होने से बैंक को घाटा हुआ।

2016 में शुरू हुई थी मामले की जांच
इस मामले की जांच 2016 में शुरू हुई थी जब दोनों फर्मों, वीडियोकॉन ग्रुप और ICICI बैंक में एक निवेशक अरविंद गुप्ता ने लोन अनियमितताओं के बारे में चिंता जताई थी। गुप्ता ने RBI और यहां तक ​​कि प्रधानमंत्री को इस बारे में लिखा था, लेकिन उनकी शिकायत पर उस समय कोई ध्यान नहीं दिया गया। मार्च 2018 में एक अन्य व्हिसल-ब्लोअर ने शिकायत की।

24 जनवरी 2019 को FIR
टॉप मैनेजमेंट के खिलाफ की गई शिकायत के बाद कई एजेंसियों का ध्यान इस ओर गया। हालांकि, उसी महीने बैंक ने बयान जारी कर कहा कि उन्हें चंदा कोचर पर पूरा भरोसा है। वीडियोकॉन ग्रुप के लोन पास करने में चंदा की कथित भूमिका की जांच के बाद यह बयान दिया गया था। एजेंसियां अपनी जांच करती रहीं और बैंक पर बढ़ रहे प्रेशर के बाद उसने भी जांच शुरू की। इसके बाद CBI ने 24 जनवरी 2019 को FIR दर्ज की।

चंदा, दीपक, धूत समेत 4 कंपनियों का नाम
CBI ने लोन फ्रॉड मामले में चंदा कोचर, दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के वेणुगोपाल धूत के साथ-साथ नूपावर रिन्यूएबल्स, सुप्रीम एनर्जी, वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को IPC की क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी, चीटिंग और करप्शन से जुड़ी धाराओं के तहत रजिस्टर्ड FIR में आरोपी बनाया था।

2020 में ED ने किया था अरेस्ट
जनवरी 2020 में प्रवर्तन निदेशालय ने कोचर परिवार की 78 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की थी। इस के बाद एजेंसी ने कई दौर की पूछताछ के बाद दीपक कोचर को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था।

2015 में भारत के 61वें अमीर थे धूत
71 साल के वेणुगोपाल धूत का जन्म मुंबई में हुआ था। इनकी पहचान भारतीय बिजनेसमैन की है। फोर्ब्स के अनुसार, 2015 में उनकी संपत्ति 1.19 बिलियन डॉलर थी और तब वे भारत के 61वें और दुनिया के 1190वें सबसे अमीर आदमी थे। वीडियोकॉन के फाउंडर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में उन्होंने काम किया था।

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